Punjab election 2022

सत्ता का मोह क्या क्या कराता है: दुष्कर्म और हत्यारे डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर Z+ कैटेगरी की सुरक्षा!

चुनावी माहौल का देखते हुए सरकार ने बड़ा दाव चला... फरलो पर राम रहीम बाहर आया... और आज उसे जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई.... यहां ये ध्यान देने योग्य है कि सरकान ने जेड श्रेणी की सुरक्षा उसे दी गई है जो पहले से जेल में दुष्कर्म और हत्या की सजा काट रहा है।

ChandraVeer Singh

पंजाब में इलेक्शन हो चुके हैं और अन्य 4 राज्यों में चुनाव के कुछ चरण बचे हैंं.... लेकिन किसान आंदोलन के बाद से पंजाब में भाजपा की सत्ता में आने पर संदेह दिख रहा है... इधर चुनावी माहौल का देखते हुए सरकार ने बड़ा दाव चला... दरअसल पंजाब में चुनाव से पहले फरलो पर राम रहीम बाहर आया... और आज उसे जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी गई.... यहां ये ध्यान देने योग्य है कि सरकान ने जेड श्रेणी की सुरक्षा उसे दी है जो पहले से जेल में दुष्कर्म और हत्या की सजा काट रहा है। बहरहाल बता दें कि फरलो पर जेल से बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को हरियाणा सरकार की ओर से Z+ सिक्योरिटी दी है। इस पर हरियाणा सरकार ने तर्क दिया है कि खालिस्तानियों से राम रहीम को जान का खतरा है। ऐसे में उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

...लेकिन सरकार ये भी तो बताए कि किसी अपराधी को जान खतरा हो तो क्या उसे जेड प्लस सुरक्षा देना ही एकमात्र उपाय हो सकता है। वैसे इस तरह की हाई सुरक्षा दिए जाने पर हरियाणा सरकार ने सुरक्षा का आधार एडीजीपी (CID) की रिपोर्ट को बनाया है। सरकार ने कहा है कि खालिस्तान समर्थक डेरा प्रमुख को हानि पहुंचा सकते हैं... लेकिन सोचने को मजबूर करने वाली बात ये है कि किसी अपराधी को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा देना कहां तक न्यायोचित है। खास पर उस स्थिति में जबकि कोई हत्या और दुष्कर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो। जान का खतरा था तो अन्य तरह से भी तो सुरक्षा बढ़ाई जा सकती थी.... जैसे किसी खूंखार अपराधी की सुरक्षा बढ़ाई जाती है।

हम खूंखार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राम रहीम को सजा सुनाते वक्त न्यायाधीश ने कहा था कि ऐसे अपराधी समाज के लिए घातक हैं। सीबीआई की विशेष अदालत के जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को सजा सुनाने से पहले टिप्पणी करते हुए कहा था कि लोग आपको बाबा मानते हैं... आपको गौर से सुनते हैं... और आप रेप और हत्या जैसे संगीन जुर्म करते हैं... आप अपने प्रभाव का गलत ​इस्तेमाल करते हैं.... इसलिए इन्हें किसी भीस सूरत में क्षमा नहीं किया जा सकता।

और इधर हरियाणा सरकार ने राम रहीम को सख्त सिक्योरिटी की जरूरत बताते हुए जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराकर सम्मानित कर दिया।

वैसे हम और आप इतने समझदार तो हैं और ये जानते हैं कि राम रहीम पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। पंजाब चुनाव हो चुके हैं और अन्य चार राज्यों में चुनावके कुछ चरण पार्टियों की किस्मत तय करेंगे। वहीं राम रहीम की खासी फैन फॉलोइंग है। यानि देखिए वोट बैंक हासिल करने के लिए सत्ता का मोह क्या क्या करवा देता है‚ कि सत्ताधारी सरकार को एक संगीन अपराधी तक को जेड प्लस सुरक्षा देनी पड़ती है।

राम रहीम पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिन की फरलो पर बाहर मौजूद है। चुनाव से ठीक पहले मिली फरलो पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे और हरियाणा सरकार को घेरा था। दरअसल, सिरसा मुख्यालय वाले डेरा सच्चा सौदा के चुनावी राज्य पंजाब और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। हालांकि, सीएम खट्टर ने कहा था कि राम रहीम को मिली राहत का पंजाब चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है।
पिछले साल भी, डेरा प्रमुख को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए सुबह से शाम तक का आपातकालीन पैरोल दिया गया था। वह स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भी कुछ मौकों पर जेल से बाहर आए थे। राम रहीम अबतक हरियाणा के रोहतक जिला स्थित सुनरिया जेल में बंद थे।
बता दें कि भारत में X, Y, Y-Plus Z और Z-Plus सिक्योरिटी दी जाती है. जेड प्लस सिक्योरिटी भारत में सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है जो कि देश के VVIP लोगों को जरूरत के हिसाब से दी जाती है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री और उनके परिवार को SPG ( स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) सुरक्षा मिलती है।
फरलो क्या हैॽ
राम रहीम को कुछ शर्तों के साथ ही फरलो दी गई थी। इसमें न तो वो जनसभा कर सकता था और न ही उसके डेरे पर भक्तों का तांता लग सकता है। इसके साथ-साथ वह परमिशन से ही शहर छोड़ सकता है। बता दें कि फरलो एक तरह से सजायाफ्ता अपराधियों के लिए छुट्टी की तरह होती है। फरलो में एक निर्धारित अवधि के लिए कैदी को अपने घर जाने की अनुमति होती है।
राम रहीम को दुष्कर्म और हत्या के मामलें में हुई थी सजा?
राम रहीम (54 साल) सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है। राम रहीम को पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में मामले में दोषी करार दे दिया था। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

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