मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद का एक और मामला देखने को मिला है। युवक ने अपना नाम बदल कर लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। यह मामला इंदौर के हीरानगर इलाके का है, जहां अनवर उर्फ अन्नू नाम के युवक ने अपना धर्म छुपाकर इंस्टाग्राम के जरिए लड़की से दोस्ती की। इसके बाद दोनों के बीच सालों तक संबंध रहा।
जब लड़की को अचानक इस बात की भनक लगी कि जिससे वह बात कर रही है उसका नाम अनवर है तो उसने युवती को धमकी दी। शातिर युवक ने युवती को धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए डराया और धमकाया। बाद में युवती का रेप कर वहां से फरार हो गया।
ऐसा ही लव जिहाद का मामला महाराष्ट्र के ओस्मानाबाद से सामने आया है, जहां पीड़िता ने अरशद सलीम मलिक नाम के युवक पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। साथ ही लिव-इन-पार्टनर रही युवती के साथ दिल्ली में घटे श्रद्धा हत्याकांड जैसे ही जघन्य अपराध करने की धमकी दी। महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया कि सलीम ने उसके 70 टुकड़े करने की धमकी दी है।
पीड़िता ने जब पूरे मामले के बारे में परिजनों को बताया तो उन्होंने हीरानगर थाने में शिकायत दर्ज करवायी। पुलिस को दी शिकायत में परिजनों ने बताया कि इस दौरान लड़की की शादी महाराष्ट्र में रहने वाले लड़के से होने वाली थी।
जैसे ही इस बात की जानकारी अन्नू उर्फ अनवर को लग गई और इसके बाद अचानक युवक लड़की के घर पर पहुंचा तो लड़की के परिजन घर पर मौजूद नहीं थे। मौके का फायदा उठाकर अनवर ने लड़की को धमकी दी और कहा धर्म परिवर्तन कर मुझसे शादी कर ले। इसके बाद डरा अनवर ने धमका कर रेप की वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गया।
परिजनों की शिकायत के बाद हीरा नगर थाना प्रभारी ने आरोपी युवक अनवर के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
हिंदूवादी संगठन को घटना की जानकारी होते ही बजरंग दल विभाग के संयोजक तन्नू शर्मा हीरानगर थाने पर पहुंचे और मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पुलिस प्रशासन से मांग की।
जबलपुर हाईकोर्ट ने दूसरे धर्म में विवाह को लेकर अहम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने साफ किया कि अगर दो व्यस्क नागरिक अपनी मर्जी से अलग जाति या धर्म में शादी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जबलपुर की उच्च अदालत ने राज्य सरकार को धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 10 का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक लगा दी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 10 को असंवैधानिक करार दिया है।
दिल्ली में घटित हुए श्रद्धा मर्डर केस की तरह एक और कहानी देखने को मिली है। महाराष्ट्र के ओस्मानाबाद से लिव-इन में रह रही लड़की के टुकड़े-टुकड़े करने का मामला सामने आया है। अरशद सलीम मलिक के खिलाफ महिला मित्र ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवायी है।
महिला ने शिकायत में बताया है कि यहां एक लिव-इन पार्टनर ने अपनी महिला मित्र को 70 टुकड़े करने की धमकी दी है। उसने कहा कि आफताब ने तो श्रद्धा के केवल 35 टुकड़े ही किए थे, लेकिन वह 70 टुकड़े कर डालेगा। महिला ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।