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BBC Documentry बहाना, मकसद PM MODI की छवि गिराना; मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

BBC Documentry पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया, जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकार एन. राम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने डॉक्यूमेंटी बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

Lokendra Singh Sainger

BBC Documentry: गुजरात दंगों को लेकर विदेशी मीडिया की ओर से बनाई गई डॉक्यूमेंटी India: The Modi Question ने विवाद का रूप ले लिया है। अब यह विवाद सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है।

वरिष्ठ पत्रकार एन. राम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने डॉक्यूमेंटी बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए केंद्र से 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।

इससे पहले इस डॉक्यूमेंटी को भारत सरकार ने बैन कर दिया था। हालांकि वामपंथी दलों से जुड़े छात्र नेताओं ने दिल्ली यूनिर्वसिटी और जामिया यूनिर्वसिटी में दिखाने की काफी कोशिश की, जिसके चलते छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था।

BBC Documentry India: The Modi Question

BBC की डॉक्यूमेंटी, मोदी की छवि निशाना

BBC Documentry: विदेशी मीडिया (BBC) ने गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंटी बनाकर एक नये विवाद को जन्म दे दिया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को धूमिल करने के लिए विदेशी मीडिया की ओर से यह कृत्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी को विश्व लीडर के तौर पर देखना विदेशी मीडिया को रास नहीं आ रहा है।

कहा जा रहा है कि विदेशी मीडिया (BBC) की इस डॉक्यूमेंटी के जरिये देश में सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश है, जिससे कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी वापस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने।

BBC Documentry

सरकार ने लगाया बैन, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

BBC Documentry पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया था लेकिन अब बैन के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार एन. राम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा है कि बीबीसी  (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) की डॉक्युमेंट्री में दिखाई गई सच्चाई से सरकार डर गई है। सरकार की ओर से बैन द्वेषपूर्ण और मनमाना होने के साथ-साथ असंवैधानिक है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र से 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।

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