दिल्ली हाई कोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर रूह अफजा (Rooh Afza) के नाम से पाकिस्तानी शरबत को बेचने पर रोक लगा दी है।
अदालत का यह फैसला भारत की हमदर्द कम्पनी (Hamdard National Foundation) की ओर से दायर याचिका पर दिया गया। जिसमें शिकायत की गई कि पाकिस्तान में बने शरबत को रूह अफजा ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है, उसकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग की।
अगर किसी अन्य मामले में भी ऐसा पाया गया कि रूह अफजा ब्रांड के तहत कोई शरबत बेचा जा रहा है, तो इसे अमेजन इंडिया के संज्ञान में लाया जाएगा और सूचना प्रोद्यौगिकी नियमों के तहत उस पर भी समान कार्रवाई की जाएगी।
हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द दवाखाना ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि गोल्डन लीफ (Golden Leaf) नाम की एक कंपनी अमेजन इंडिया पर रूह अफजा ब्रांड के तहत शरबत बेच रही है, जबकि ये उत्पाद हमदर्द के नही हैं।
उनके ब्रांड के नाम से बेचे जाने वाला यह शरबत पाकिस्तान में बना रहा है जो लीगल मीटरोलॉजी एक्ट और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अनुरूप नहीं है।
बता दें कि रूह अफजा हमदर्द कंपनी का ब्रांड है जो 1907 से रूह अफजा ब्रांड के तहत शरबत बेच रही है। कंपनी इस ब्रांड के तहत हर साल 200 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करती है।
साथ ही बता दें की रूह अफ़ज़ा एक 'हलाल सर्टिफाइड' प्रोडक्ट है...
हलाल एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है 'जायज'। मोटे तौर पर हलाल शब्द को नॉनवेज खानों से जोड़ा जाता है, जो पूरी तरह सत्य नहीं है। माना जाता है की जो 'हलाल' नहीं है उसका इस्तेमाल इस्लाम में 'नाजायज' है।
इसलिए मुसलमानों को ऐसा प्रोडक्ट चाइये होता है जो ये पुष्टि कर सके की वह आइटम हलाल हो इसके लिए मजहबी नुमाइंदो ने भारत में कई दुकाने खोल रखी है जो 'हलाल सर्टिफाइड' स्टैंपिंग के लिए मोटी रकम वसूलते हैं।
इनमे हलाला इण्डिया जैसे संगठनों की एक मुहर उन्हें इस बात के लिए निश्चिंत कर देती है कि संबंधित प्रोडक्ट का उत्पादन शरिया कानूनों के तहत किया गया है और उसमें ऐसी कोई भी चीज की मिलावट नहीं है, जो खाना इस्लाम में वर्जित है।