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Insta-Facebook चलाने वाले हो जाइए Alert, भरना पड़ सकता है 50 लाख जुर्माना

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सिलेब्रिटीज के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत अब वे उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं कर सकते। कैसे ? ये जानने के लिए पढ़िए पूरी रिपोर्ट..

Kuldeep Choudhary

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सिलेब्रिटीज के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और सिलेब्रिटी अब उन्हीं प्रॉडक्ट का प्रमोशन कर सकेंगे जिनका वे खुद इस्तेमाल करते हैं। यानी इन्फ्लुएंसर्स हो या सिलेब्रिटीज वे किसी भी प्रोडक्ट्स को बढ़ा-चढ़ाकर कस्टमर्स को गुमराह नहीं कर सकते।

जानिए क्या है गाइडलाइन

  • इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज उन्हीं प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करेंगे, जिनका वे खुद इस्तेमाल करते हों।

  • साथ ही कई सारी जानकारी देनी होगी जैसे कि एंडोर्समेंट के लिए फ्री प्रोडक्ट मिला है या नहीं।

क्या-क्या बताना होगा?

  • उन्होंने Endorsement के लिए पैसे लिए है।

  • Endorsement के लिए फ्री प्रॉडक्ट मिला है।

  • कंपनी की ओर से गिफ्ट जैसी चीजें मिल रही है।

  • उन्हें Endorsement से कवरेज मिल रहा है या फिर उनके मीडिया पार्टनर बनें हैं।

  • उस कंपनी या प्रॉडक्ट में हिस्सेदारी है या नहीं।

  • क्या उस कंपनी या प्रॉडक्ट से पारिवारिक संबंध है?

नियमों का पालन नहीं किया तो क्या होगा?

उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के मुताबिक, सरकार के इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act, 2019) के तहत जुर्माना देना पड़ सकता है।

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) मैन्युफैक्चरर्स, एडवर्टाइजर्स और एंडोर्सर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। वहीं अगर लगातार नियमों का पालन नहीं किया तो 50 लाख तक जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही विज्ञापन करने वाले को 6 महीने से 2 साल तक किसी भी एंडोर्समेंट से रोका जा सकता है।

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